मथुरा कृष्ण जन्मभूमिपर :विवाद ने मस्जिद कमेटी को दिया झटका सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद कमेटी के आवेदन पत्र को किया रद्द.मथुरा के कथित तौर पर कृष्णा जन्म स्थान पर बनी शाही ईदगाह मस्जिद की इंतजामिया कमेटी ने इलाहाबाद के हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी. जिसमें हाईकोर्ट ने इस विवाद से जुड़े 15 मामलों को एक साथ मिलकर सनी करने का फैसला किया था.
इस आदेश में हाईकोर्ट ने यह बताया था कि यह सारे मुकदमे एक ही तरह के हैं इन सभी में एक ही तरीके के सबूतों के आधार पर फैसला होना है सभी कोर्ट का समय बचाने के लिए बेहतर होगा कि इन सभी का फसलों की सुनवाई एक साथ हो सुप्रीम कोर्ट ने अर्जी को खारिदकरते हुए कहा हाई कोर्ट के आदेश कल देने का कोई कारण सामने नहीं आया.
जस्टिस संजीव खन्ना की अगुवाई वाली बेंच उसने कहा कि आदेश को लेने की मांग करने वाली समिति का आवेदन पहले से ही हाई कोर्ट के पास पेंडिंग पड़ा हुआ है अदालत ने यह कहते हुए आवेदन पत्र को खारिज कर दिया याचिका करता दोबारा आवेदन पर आदेश के बाद SLP को फिर से उठा सकते हैं.
आवेदन पत्र को जल्दबाजी में जोड़ा गया.
शाही मस्जिद ईदगाह ट्रस्ट की प्रबंधन समिति द्वारा आवेदन पत्र मैं तर्क दिया गया था 15 अलग-अलग मामले को उचित सुनवाई के बिना कोई जल्दबाजी मैं एक साथ शामिल किया गया है एक मुकदमे को मुख्य मामले के रूप में अभिहित किया h है.
मस्जिद कमेटी पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश.
आवेदन पत्र में आगे कहा गया था की हाई कोर्ट ने आदेशजिसका पारण हुआ हो। और उसके करने का कोई कारण नहीं बताया और मथुरा जिला कोर्ट से इलाहाबाद हाई कोर्ट मुकदमों के हस्ताक्षर को चुनौती देने वाले आवेदन पत्र सुप्रीम कोर्ट के सामने पेंडिंग होने के बावजूद आदेश किया है.
याचिकाक्ता के वकील ने एक साथ मामला निपटने के लिए न्याय के गंभीर नुकसान की आशंका जताई है.