EPFO Rules: प्राइवेट संस्थान या कंपनी नौकरी करने वाले लोगो को पता होता है की PF क्या होता हैं. कर्मचारी के भविष्य को बेहतर और सुरक्षित बनाने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) की स्थापना की गई हैं.
इसमें कर्मचारी की सैलरी में से कुछ हिस्सा काटा जाता हैं और उतना ही हिस्सा कंपनी में भी प्रोवाइड करती हैं. कर्मचारी की सैलरी में से काटा गया कुछ हिस्सा और कंपनी के द्वारा मिली राशि को कमर्चारी के PF खाते में डाला जाता हैं. इस राशि पर कमर्चारी को ब्याज भी मिलता हैं.
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जब कमर्चारी रिटायर होते हैं. तब उनको उनके पीएफ के पैसे मिल जाते हैं. जो काम छोड़ने के बाद उसके जीवन को बेहतर बनाने के लिए काम में लग सकते हैं। लेकिन अगर चाहे तो अपने पीएफ राशि की पहले ही उठा सकते हैं. ऐसा नही है की आपके रिटायर होने के बाद ही आपको यह पैसा मिलेगा. लेकिन आप चाहे तो बीच में आपको जरूरत पड़ने पर अपने पैसो की निकासी कर सकते हैं.
लेकिन इसके लिए कुछ कैटेगरी और नियम बनाये गए हैं. अगर आप भी अपने पीएफ के पैसे उठाने के बारे में सोच रहे हैं. तो इससे पहले इस पोस्ट को पूरी पढ़ ले.
कब निकाल सकते है पीएफ का पूरा पैसा
वैसे अगर देखा जाए तो कर्मचारी के रिटायर होने के बाद उनको पीएफ की पूरी जमा राशि मिल जाती हैं. लेकिन मान लिजिर की कर्मचारी 1 महीने से बेरोजगार हैं. उसको कोई काम नही मिल रहा हैं. तो इस स्थिति में वह अपनी जमा पीएक राशि में 75 परसेंट निकासी कर सकते हैं.
लेकिन अगर किसी कर्मचारी को 2 महिने से काम नही मिल रहा हैं. वह 2 महीने से बेरोजगार हैं, तो इस स्थिति में कर्मचारी अपने जमा पीएफ की पूरी निकासी कर सकते हैं.
इसके अलावा कर्मचारी की मृत्यु होने पर उसको उसकी पीएफ की पूरी राशि मिल जाती हैं.
इन कामो के लिए उठा सकते है पैसे
आप कुछ आंशिक कामो के लिए भी पीएफ का यूज कर सकते हैं. लेकिन उसके लिए कुछ नियम बनाये गए हैं. जो कुछ इस प्रकार हैं.
मेडिकल इमरजेंसी
अगर आपके घर में कोई बीमारी हो जाता है या फिर आप खुद बीमार हो जाते हैं. तो मेडिकल इमरजेंसी में आप अपने पीएफ राशि को यूज कर सकते हैं. लेकिन इसमें आपको आपकी बेसिक पे का छह गुना रकम मिलेगी.
इसके अलावा कमर्चारी कुल राशि और ब्याज की राशि में से को कम होगी उतना पैसा मिलेगा. यानी की आप मेडिकल इमरजेंसी के समय अपनी पीएफ राशि का यूज कर सकते हैं.
शादी के लिए कर सकते है निकासी
अगर आप चाहे तो खुद की शादी, परिवार में बेटी, बहन और भाई बेटा की शादी के लिए पीएफ राशि की निकासी कर सकते हैं लेकिन इसके लिए एक नियम हैं.
अगर आप शादी के लिए पीएफ खाते से निकासी करना चाहते हैं. तो आपका पीएफ खाता कम से कम 7 साल पुराना होना जरूरी हैं. अगर इतने साल पुराना नही हैं तो आपनिकासी नही कर सकते हैं.
अगर 7 साल पुराना पीएफ खाता है और आप निकासी कर रहे है तो आपको पूरी राशि नही मिलेगी. इसमें से भी आपको कुल राशि के 50 परसेंट राशि ही मिल पायेगी.
जमीन या घर खरीदने या बनवाने के लिए
अगर आप जमीन खरीदना चाहते हैं या फिर घर बनवाना चाहते हैं. तो आप आपके पीएफ राशि में निकासी कर सकते हैं. लेकिन इसके लिए आपकी सर्विस कम से कम 5 साल की होनी जरुरी हैं.
इसमें आपको बेसिक और महंगाई भत्ता के 24 गुना तक राशि मिल सकती हैं अरु घर खरीदने के लिए 36 गुना तक की निकासी हो सकती हैं।