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LIC Death Insurance Claim: मृत्यु के बाद नॉमिनी क्या करें, LIC डेथ इंश्योरेंस क्लेम फाइल करने की 4 आसान स्टेप

LIC Death Insurance Claim: अगर आप LIC भारतीय जीवन बीमा निगम पॉलिसी धारक के नॉमिनी हैं. जिसकी मृत्यु हो चुकी हैं. तो उनकी मृत्यु के बाद LIC डेथ इंश्योरेंस क्लेम करने की प्रोसेस आपको पता होनी चाहिए. ताकि आपको LIC डेथ इंश्योरेंस का फायदा मिल सके. आज के समय में LIC लाइफ इंश्युरेंस कोर्पोरेशन के […]

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LIC Death Insurance Claim: अगर आप LIC भारतीय जीवन बीमा निगम पॉलिसी धारक के नॉमिनी हैं. जिसकी मृत्यु हो चुकी हैं. तो उनकी मृत्यु के बाद LIC डेथ इंश्योरेंस क्लेम करने की प्रोसेस आपको पता होनी चाहिए. ताकि आपको LIC डेथ इंश्योरेंस का फायदा मिल सके.

आज के समय में LIC लाइफ इंश्युरेंस कोर्पोरेशन के बारे में सभी लोग जानते हैं. आपमें से भी काफी लोग LIC धारक होगे. अगर आप भी LIC के खाता धारक हैं. तो आपको पता होना चाहिए की आपके परिवार पर कोई भी आफत आने पर आप LIC से आर्थिक सहायता ले सकते हैं.

आर्थिक सहायता लेने के लिए आपको LIC में क्लेम करना होता हैं. जिस बारे में आज हम आपको विस्तारपूर्वक जानकारी देने वाले हैं.

क्या होगी प्रक्रिया

अगर आप ऐसे नॉमिनी है जिनके परिवार में से किसी LIC की खाता धारक की मौत हो चुकी हैं. तो आप नॉमिनी के तौर पर LIC डेथ क्लेम फाइल कर सकते हैं.

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डेथ क्लेम फाइल करने के लिए सबसे पहले आपको आपके नजदीकी LIC ऑफिस जहाँ से आपने LIC की पॉलिसी करवाई थी वहां जाना हैं. वहां जाकर नॉमिनी को अपने बैंक खाते का डिटेल्स देना होगा. इसके लिए अधिकारी फॉर्म 3783 और 3801 भरेगा. साथ साथ आपका NEFT फॉर्म भी भरा जायेगा.

इस फॉर्म के साथ आपको आपके डोक्युमेंट जैसे की आईडी प्रूफ, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट साइज़ फोटो और बैंक की डिटेल्स को अटेच करना होगा. इसके अलावा मृत पॉलिसी धारक का कोई भी आईडी प्रूफ भी आपको फॉर्म के साथ अटेच करना होगा.

यह सभी प्रक्रिया पूर्ण हो जाने के बाद नॉमिनी को फॉर्म और दस्तावेज ब्रांच में सबमिट करवाने देने हैं.

साथ साथ देना होगा घोषणा पत्र

इस फॉर्म के साथ नॉमिनी को एक घोषणा पत्र भी देना होगा. जिसमे नॉमिनी को मृत व्यक्ति का नाम, मौत की जगह, मौत की तारीख और मौत होने के कारण का जिक्र करना होगा. इसके अलावा नॉमिनी को अपने बैंक डिटेल्स भी देनी होगी. जिसमे आपको आपका बैंक अकाउंट नंबर, केंसल चेक और IFS कोड आदि देना होगा.

इसके अलावा आपको बैंक पासबुक देना जरूरी हैं. अगर आप बैंक पासबुक नही देते हैं. तो आपके दस्तावेज अमान्य होगे.

आपको इन बातो का भी रखना होगा ध्यान

जब आप फॉर्म सबमिट करते हैं. तब आपको आपके पास अपने ओरिजनल दस्तावेज भी रखने होगे. ताकि आपको फॉर्म भरने में कोई परेशानी नही होगी.

इसके अलावा आपको मृत व्यक्ति के ओरिजनल दस्तावेज जैसे की बैंक पासबुक, आईडी प्रूफ भी देने होगे. अधिकारी आपके दस्तावेज को वेरीफाई करेगे. इसके बाद अगर आपके सभी डोक्युमेंट सही होगे. तो आगे का प्रोसेस किया जायेगा.

फॉर्म सबमिट होने के बाद आपको रसीद भी लेना है

फॉर्म भर जाने के बाद आपकोब्रांच में सबमिट कर देना हैं. फॉर्म सबमिट हो जाने के बाद आपको अधिकारी के द्वारा रसीद दिया जायेगा. आपको इस रसीद को संभालकर रखना हैं.

अगर फॉर्म और दस्तावेज जमा करवाने के बाद कोई भी अतिरिक्त दस्तावेज की जरूरत नही हैं. तो आपको एक महीने के भीतर आपकी राशि प्रदान की जाएगी.

अगर आपको एक महीने के भीतर राशि नही मिलती हैं. तो आपको रसीद लेकर ब्रांच पर विजिट करना होगा. इससे आपको आपकी राशि का स्टेटस जानने मिलेगा.