राज्य के प्रारंभिक स्कूलों (पहली से आठवीं कक्षा) में 40, 506 हेडमास्टर (प्रधान शिक्षक) की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी गयी है। शिक्षा विभाग ने नियुक्ति की अधियाचना सामान्य प्रशासन को भेज दी है। सामान्य प्रशासन के माध्यम से यह अधियाचना बिहार लोक सेवा आयोग को जाएगी। उम्मीद है कि जल्द ही बीपीएससी विज्ञापन जारी कर आवेदन की मांग करेगा। इस तरह काफी समय से लंबित चल रही इस नियुक्ति का इंतजार अब समाप्त होने वाला है।
राज्य के सरकारी प्रारंभिक स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों को इस नियुक्ति में आवेदन करने का मौका मिलेगा। इसके लिए न्यूनतम आठ साल की सेवा पूरी करने वाले शिक्षक ही आवेदन के योग्य माने जाएंगे। पिछले सप्ताह ही बिहार प्रारंभिक विद्यालय प्रधान शिक्षक नियमावली 2024 को राज्य कैबिनेट की स्वीकृति मिली है।
इधर, जिलावार पदों के रोस्टर पर विभाग पहले से ही काम कर रहा था। बीपीएससी द्वारा लिखित परीक्षा के आधार पर प्रधान शिक्षक नियुक्त होंगे। किसी भी अभ्यर्थी को अधिकतम तीन बार बीपीएससी द्वारा आयोजित परीक्षा में भाग लेने का मौका मिलेगा। परीक्षा का पैटर्न और पाठ्यक्रम का निर्धारण बीपीएससी करेगा, जिसमें वह शिक्षा विभाग से परामर्श लेगा। नियुक्ति परीक्षा के वर्ष में शिक्षक की अधिकतम आयु एक अगस्त को 58 वर्ष से कम होनी चाहिए। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा लागू आरक्षण का प्रावधान प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति में भी लागू होगा
प्रधान शिक्षकों का जिलास्तर पर अलग संवर्ग होगा
बिहार प्रारंभिक विद्यालय प्रधान शिक्षक नियमावली 2024 के अनुसार, प्रधान शिक्षकों का वेतन और अन्य भत्ते का निर्धारण वित्त विभाग के परामर्श से किया जाएगा। साथ ही प्रधान शिक्षकों पर अनुशासनिक कार्रवाई के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश सामान्य प्रशासन विभाग से विचार-विमर्श कर जारी किये जाएंगे। प्रधान शिक्षकों का जिला स्तर पर एक अलग संवर्ग होगा। इनका पद स्थानांतरणीय होगा। इन शिक्षकों का जिले के अंदर और बाहर दोनों तरह का स्थानांतरण हो सकेगा।