नई दिल्ली (Class 1 Admission Age). प्री प्राइमरी और प्राइमरी स्कूलों में बच्चे का दाखिला करवाना आसान नहीं है. इसके लिए नियमों में अकसर बदलाव होता रहता है. आपकी जानकारी के लिए बता दें, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत एजुकेशन सिस्टम में कई बदलाव किए जा रहे हैं (National Education Policy). अब इसी के तहत केंद्र ने सभी राज्यों और यूनियन टेरिटरीज को क्लास 1 में एडमिशन के लिए बच्चे की उम्र फिक्स करने का निर्देश दिया है.
पिछले साल भी एनईपी 2020 को ध्यान में रखते हुए क्लास 1 में एडमिशन के लिए बच्चे की न्यूनतम आयु 6 साल रखने का प्रस्ताव दिया गया था (Class 1 Admission Age Limit). इस पर लगातार चर्चा की जा रही है. कई स्कूलों में तो न्यूनतम आयु सीमा वाले फैक्टर पर एडमिशन दिया भी जाने लगा है. 2023 में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने इस संबंध में एक नोटिस तैयार कर राज्यों को भेजा था. अब उन्हीं निर्देशों को रिपीट कर फिर से भेजा गया है (School Admission Guidelines).
Class 1 Admission Age: कम से कम 6 साल हो उम्र
शिक्षा मंत्रालय ने 15 फरवरी, 2024 को एक पत्र जारी किया था. इसमें स्पष्ट लिखा है कि शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए जल्द ही एडमिशन प्रोसेस शुरू होने वाला है. ऐसे में उम्मीद की जाती है कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अब ग्रेड वन में एडमिशन के लिए बच्चे की एज लिमिट 6 ईयर्स प्लस कर दी गई होगी. एजुकेशन मिनिस्ट्री ने अपने X हैंडल पर भी इसकी जानकारी दी है. NEP 2020 और बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE Act 2009) के तहत यह फैसला लिया गया है.
Class 1 Admission Age: इन राज्यों को मिनिमम उम्र सीमा में मिली छूट
साल 2022 में केंद्र ने लोकसभा सत्र में बताया था कि देश में 14 ऐसे राज्य और यूनियन टेरिटरीज हैं, जिनमें बच्चे की उम्र 6 साल न होने पर भी उन्हें क्लास वन में एडमिशन मिल सकता है. इनके नाम हैं – असम, गुजरात, पुडुचेरी, तेलंगाना, लद्दाख, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, उत्तराखंड, हरियाणा, गोवा, झारखंड, कर्नाटक और केरल. इसके अलावा कुछ मामलों में स्कूल प्रिंसिपल के पास भी न्यूनतम आयु सीमा में छूट देने का अधिकार रहेगा.