झारखंड हाई कोर्ट ने आरक्षण पर दिया बड़ा फैसला, कहा- राज्य के निवासी को ही मिलेगा लाभ
रांची, 24 दिसंबर 2023: झारखंड हाई कोर्ट ने आरक्षण पर एक अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि जो व्यक्ति जिस राज्य का निवासी है, उसे उसी राज्य में आरक्षण का लाभ मिलेगा। कोर्ट ने यह फैसला एक याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। याचिका में कहा गया था कि आरक्षित श्रेणी की […]

रांची, 24 दिसंबर 2023: झारखंड हाई कोर्ट ने आरक्षण पर एक अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि जो व्यक्ति जिस राज्य का निवासी है, उसे उसी राज्य में आरक्षण का लाभ मिलेगा।
कोर्ट ने यह फैसला एक याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। याचिका में कहा गया था कि आरक्षित श्रेणी की किसी महिला की शादी यदि दूसरे राज्य में हुई है, तो उसे दूसरे राज्य में आरक्षण का लाभ नहीं मिल सकता।
कोर्ट ने कहा कि आरक्षण का लाभ देने का उद्देश्य राज्य के मूल निवासियों को आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को बढ़ावा देना है। यदि कोई व्यक्ति दूसरे राज्य में शादी करता है, तो उसे दूसरे राज्य का निवासी नहीं माना जाएगा। इसलिए, उसे दूसरे राज्य में आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा।
इस फैसले से आरक्षण पर चल रही बहस को और अधिक गहराने की संभावना है। कुछ लोगों का कहना है कि यह फैसला आरक्षण की मूल भावना के खिलाफ है। वहीं, कुछ लोगों का कहना है कि यह फैसला सही है और इससे आरक्षण का दुरुपयोग को रोकने में मदद मिलेगी।
कोर्ट के इस फैसले का झारखंड में राजनीतिक और सामाजिक हलकों में भी गहरा असर पड़ने की संभावना है।
Last updated on December 26, 2023. This article represents the author's views.
