What is Cyber Security: वर्तमान समय में प्रत्येक मनुष्य किसी न किसी माध्यम से प्रत्येक दिन प्रत्येक घंटे एवं प्रत्येक पल एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े हुए हैं जैसे कि फोन से लैपटॉप से कंप्यूटर से आदि दूसरी और यह कहना गलत नहीं होगा कि वर्तमान समय में प्रत्येक मनुष्य का जीवन ही इलेक्ट्रॉनिक माध्यम पर निर्भर हो चुका है तथा यह कहां जा सकता है कि आज की जनरेशन में बिना इलेक्ट्रॉनिक माध्यम फोन लैपटॉप कंप्यूटर इत्यादि के बिना जीवन की कल्पना करना भी असंभव है।
अतः इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में और बदलते समय के साथ वर्तमान में मनुष्य के लिए इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का उपयोग करना अत्यंत जरूरी हो गया है वर्तमान समय में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का उपयोग प्रत्येक क्षेत्र में किया जा रहा है शिक्षा के क्षेत्र में स्वास्थ्य के क्षेत्र में खेल के क्षेत्र में सरकारी क्षेत्र में कृषि क्षेत्र में अतः सभी क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का पूर्ण उपयोग किया जा रहा है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का उपयोग करने से आज के जनरेशन में प्रत्येक मनुष्य को अपने कार्य को करने में बहुत सुविधा उपलब्ध हो चुकी है किंतु यह एक कड़वा सत्य है कि यदि किसी चीज के फायदे हैं तो दूसरे और उसके नुकसान भी आवश्यक होते हैं.
साइबर सुरक्षा क्या है?
साइबर सुरक्षा से अभिप्राय है ऑनलाइन स्पेस पर सुरक्षा है अर्थात यदि कोई मनुष्य इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का उपयोग कर रहा है तो उसके साथ किसी भी प्रकार का फ्रॉड मोबाइल हैकिंग या उसके उत्तर की चोरी से बचने के लिए सरकार नई-नई पॉलिसी जनता के बीच इंट्रोड्यूस कर रहे हैं अतः ऑनलाइन फ्रॉड से बचने के लिए जो जो युक्तियां अपनाई जानी चाहिए उसकी पूर्ण जानकारी देना और ऑनलाइन होने वाले फ्रॉड से बचने के लिए उचित प्लेटफार्म उपलब्ध करवाना साइबर सुरक्षा कहलाता है.
साइबर अपराध को रोकने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम
- साइबर अपराध को रोकने के लिए सरकार जनता के बीच साइबर सुरक्षा से जुड़े निम्न प्रकार के सलाह व शिक्षा को उपलब्ध करवा रही है.
- साइबर प्राप्त को लेकर जनता के बीच साइबर सुरक्षा से जुड़े कई प्रकार के जानकारियां उपलब्ध करवाए जा रहे हैं और साइबर अपराध से बचने के लिए निम्न प्रकार के विज्ञापनों द्वारा जनता में जागरूकता फैलाई जा रही है.
- साइबर सुरक्षा के कानूनी एक्ट के तहत साइबर अपराधियों के खिलाफ सरकार द्वारा अपराधियों के लिए सजा का प्रावधान उपलब्ध करवाया गया है.
- कानूनी एक्ट के तहत साइबर आतंकवाद व साइबर वायरस फैलाने से जुड़े मामले में अपराधियों अपराधियों को उम्र कैद की सजा व दूसरे मामले में 3 साल तक की जेल की सजा का प्रावधान है।