Income Tax Saving Tips: मार्च के महीने में लगभग सभी लोगो को चारो तरफ टैक्स ही टैक्स दीखता हैं. इस महीने में जो टैक्स से जुड़ा हुआ काम है वह 31 मार्च तक निपटाना होता हैं.
लेकिन आज हम इनकम टैक्स के बारे में बात करने वाले हैं. काफी लोग इनकम टैक्स बचाने के लिए तरह तरह के उपाय करते हैं. जैसे की काफी लोग इनकम टैक्स एक्ट 1961 80 सी के तहत टैक्स बचाने के लिए ज्यादा निवेश करते हैं. लेकिन इसमें भी 1.50 लाख की लिमिट होने की वजह से इसमें ज्यादा निवेश नही किया जा सकता हैं.
अगर आपकी भी 1.5 लाख की लिमिट क्रोस हो चुकी हैं. तो ऐसे में आप कुछ अन्य तरीको से अपना टैक्स बचा सकते हैं. अब आधा मार्च बीत चूका है ऐसे में काफी लोगो को अब प्लानिंग करना होगा की आखिरकार टैक्स की बचत कैसे की जाए.
अगर आप अन्य कुछ तरीको से टैक्स बचाना चाहते है तो आज की पोस्ट पूरी पढ़े. आज हम आपको 5 ऐसे सरल तरीके बताने वाले हैं. जिसको आजमाकर आप इनकम टैक्स बचा सकते हैं.
हेल्थ इंश्योरेंस आपका बचाएगा टैक्स
आज के समय में हेल्थ इंश्योरेंस होना काफी जरूरी हो गया हैं. अस्पताल के खर्चे इतने अधिक है की हेल्थ इंश्योरेंस के बीना हम पुरे ही नहीं कर सकते हैं. लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस करवाने से आपको सबसे बड़ा फायदा यह मिलता है की इसमें आपको प्रीमियम पर टैक्स छुट मिल जाती हैं.
इनकम टैक्स एक्ट 80D के तहत सामान्य नागरिक इस पर 25000 तक टैक्स छुट का दावा कर सकते हैं. इसके अलावा अगर कोई सीनियर सिटिजन है तो उनको अधिक लाभ मिल सकता हैं.
इनकम टैक्स एक्ट 80 D के तहत सीनियर सिटिजन का हेल्थ इंश्योरेंस हैं. तो वह 50000 रूपये तक का टैक्स छुट का दावा कर सकते हैं.
नेशनल पेंशन स्कीम बचाएगा टैक्स
अगर आप सीनियर सिटिजन है और नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) में निवेश नही कर रहे हैं. तो आपको NPS निवेश करना शुरू करना चाहिए. क्योंकि इसमें आपको काफी अच्छा टैक्स में छुट मिल जाती हैं.
इनकम टैक्स एक्ट 80CCD के तहत इस स्कीम से आप 50000 रूपये तक का टैक्स छुट के लिए दावा कर सकते हैं. यह आपका टैक्स छुट इनकम टैक्स एक्ट 80C से भी अधिक होगा.
प्रीवेन्टिव हेल्थ चेकअप बिल बचाएगा टैक्स
इसके अलावा टैक्स बचाने के लिए आप प्रीवेन्टिव हेल्थ चेकअप का सहारा भी ले सकते हैं. अगर आप प्रीवेन्टिव हेल्थ चेकअप करवा रहे हैं. तो इसका लाभ आपको मिल सकता हैं.
प्रीवेन्टिव हेल्थ चेकअप का बिल जारी करने से आपको टैक्स पर छुट मिल सकती हैं. लेकिन इस पर आपको सिर्फ 5000 रूपये तक की ही छुट मिलती हैं. लेकिन इतनी छुट मिलना भी एक अच्छा विकल्प हो सकता हैं.
सेक्शन 80G बचाएगा टैक्स
अगर आप चाहे तो सेक्शन 80G के तहत टैक्स में बचाव कर सकते हैं. जैसे की अगर आपने कें द्रसरकार की अधिसूचित फंड में दान कर रखा हैं. तो इसके लिए आप दावा कर सकते हैं. आपको इस पर सेक्शन 80G के तहत टैक्स में बेनिफिट मिल सकता हैं.
लेकिन मान लीजिए की आपने अधिसुचन फंड में अपनी इनकम का 10 फीसदी से अधिक का दान किया हुआ हैं. तो उस पर टैक्स बेनेफिट्स नही मिलता हैं. आपकी आय का 10 फीसदी कम दान होने पर आपको इसमें भी टैक्स छुट मिल जाती हैं.
तो यह चार सरल उपाय थे. ज्सिके तहत आप थोड़े बहुत टैक्स से बच सकते हैं. अगर आपने टैक्स paid कर दिया हैं. तो आप अगले साल के लिए इस तरीके से प्लानिंग कर सकते हैं।