Mutual fund kyc: आज के समय में काफी लोग विभिन्न प्रकार के प्लेटफोर्म पर निवेश करना पसंद करते हैं. काफी लोग बैंक एफडी में निवेश करते है तो काफी लोग स्टॉक मार्केट में निवेश करना पसंद करत हैं। बैंक एफडी में निवेश करने से ब्याज कम मिलता है और स्टॉक मार्केट में निवेश करने से रिस्क बना रहता है. इस वजह से काफी लोग म्यूचुअल फंड में निवेश करना पसंद करते हैं. आज के समय में म्यूचुअल फंड निवेश करने के लिए पॉपुलर प्लेटफोर्म माना जाता हैं.
लेकिन ख़ास बात यह है की आपने म्यूचुअल फंड में निवेश किया हुआ हैं. तो आपको डेडलाइन 31 मार्च 2024 के पहले वैलिड दस्तावेज को सबमिट करवाना होगा. अगर आप 31 मार्च के पहले म्यूचुअल फंड KYC नहीं करवाते हैं. तो इससे आपको 31 मार्च के बाद परेशानी का सामना करना पड़ सकता हैं। म्यूचुअल फंड KYC में वैलिड डोक्युमेंट क्या है. इस बारे में जान लेते हैं.
KYC अपडेट नही करवाने पर होगी परेशानी
अगर अप डेडलाइन 31 मार्च के पहले वैलिड डोक्युमेंट जमा नहीं करवाते हैं. तो आपको परेशानी की सामना करना पड़ सकता हैं. आपको म्यूचुअल फंड लेनदेन में समस्या का सामना करना पड़ सकता हैं.
अगर आप KYC नही करवाते हैं. तो आप म्यूचुअल फंड के पैसे उठा नही सकते हैं और SIP की क़िस्त भी जमा नही कर पाएगे.
म्यूचुअल फंड KYC में यह डोक्युमेंट जरूरी
म्यूचुअल फंड KYC में आपको वैलिड डोक्युमेंट को जमा करवाना होगा. जो कुछ इस प्रकार होने वाले हैं.
- पासपोर्ट
- ड्राइविंग लाइसेंस
- वोटर आईडी कार्ड
- आधार कार्ड
- नरेगा जॉब कार्ड
- NPR पत्र
- राष्ट्रिय जनसंख्या रजिस्टर
अगर आपने म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहा हैं. तो उपरोक्त डोक्युमेंट की KYC करवाना जरुरी हैं. इस डोक्युमेंट में आपके नाम और पते का विवरण होना जरूरी हैं. अगर आपने उपरोक्त दस्तावेज नही दिए हैं. तो जल्दी जल्दी इन सभी डोक्युमेंट को जमा करवा देना चाहिए.
यह डोक्युमेंट नही है वैलिड
अगर आपने उपयोगिता बिल, सरकार द्वारा जारी किया गया पहचान पत्र, राजपत्रित द्वारा जारी किया गया पत्र, नगरपालिका टैक्स, बैंक खाता या फिर डाक घर खाता का विवरण कोई रसीद आदि जैसे डोक्युमेंट को दिया हुआ हैं. तो यह सभी डोक्युमेंट वैलिड नही होने वाले हैं.
ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर बना हुआ है कंफ्यूजन
जारी किये रिपोर्ट के मुताबिक ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर कन्फ्यूजन बना हुआ हैं. लेकिन ड्राइविंग लाइसेंस वैलिड माना गया हैं।