Sarkari Naukri: राजस्थान में पहले 2 से अधिक बच्चों वाले माता पिता को पंचायत चुनाव लडने की मनाही थी. लेकिन अब यही नियम सरकारी नौकरी में भी शुरू कर दिया गया है. इस नियम को सुप्रीम कोर्ट से भी मंजूरी मिल गई है. न्यायमूर्ति सूर्यकांत,न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने पूर्व सैनिक राम लाल जाट द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया है.
2017 में सैनिक राम लाल रिटायर हो गए थे फिर 2018 में उन्होंने राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल पद के लिए आवेदन दिया था. लेकिन उनकी उम्मीदवारी को राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम, 1989 के नियम 24(4) के तहत खारिज कर दिया गया था.
माता पिता के पास 2 से अधिक बच्चे
इस नियम के तहत ये प्रावधान है कि 1 जून 2002 या उसके बाद अगर किसी माता पिता के 2 पास 2 से अधिक बच्चे हैं, तो वे सरकारी नौकरी के पात्र नहीं होंगे. सैनिक राम लाल के दो से अधिक बच्चे हैं. फिर कुछ समय बाद सैनिक रामलाल ने इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दे दी. लेकिन अक्टूबर 2022 में हाईकोर्ट ने इस मामले में हस्तक्षेप करने से साफ इंकार कर दिया था.
यही प्रावधान पंचायत चुनाव पर भी
न्यायमूर्ति कांत की पीठ ने कहा है कि यही प्रावधान पंचायत चुनाव के लिए भी है, जिसका मुख्य उद्देश्य परिवार नियोजन को बढ़ावा देना है. साथ ही बता दे की सैनिक राम लाल जाट की अपील को खारिज कर दिया और इसका यह कारण बताया कि हाईकोर्ट के फैसले में किसी हस्तक्षेप की जरूरत नहीं होती है.