Good News: सिंचाई की समस्या से निपटने के लिए राज्य सरकार कई योजनाएं चला रही है। इसी कड़ी में राज्य सरकार किसानों को खेतों में फार्म तालाब बनाने के लिए 1 लाख 35 हजार रुपये तक का अनुदान दे रही है। फार्म तालाब में सिंचाई के लिए वर्षा जल एकत्र किया जाता है। बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाने में इसका महत्वपूर्ण उपयोग है।
कितनी मिलेगी सब्सिडी?
राजस्थान कृषि विभाग के अनुसार, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और सीमांत किसानों को कच्चे फार्म तालाब पर इकाई लागत का 70% या अधिकतम 73,500 रुपये और प्लास्टिक लाइन वाले फार्म तालाब पर 90% या 1 लाख 35 हजार रुपये की सब्सिडी दी जाती है। सामान्य श्रेणी के किसानों को कच्चे फार्म तालाब पर लागत का 60% या अधिकतम 63,000 रुपये और प्लास्टिक लाइन वाले फार्म तालाब पर 80 प्रतिशत या 1 लाख 20 हजार रुपये, जो भी कम हो, अनुदान दिया जाता है। न्यूनतम 400 घन मीटर क्षमता वाले फार्म तालाबों पर ही सब्सिडी दी जाती है।
कौन उठा सकता है फायदा
कृषि विभाग के अनुसार फार्म पोंड पर अनुदान के लिए किसानों के पास एक स्थान पर न्यूनतम 0.3 हेक्टेयर कृषि भूमि तथा संयुक्त स्वामित्व की स्थिति में एक स्थान पर न्यूनतम 0.5 हेक्टेयर कृषि भूमि होना आवश्यक है।
आवेदन प्रक्रिया
किसान अपने स्तर पर राज किसान साथी पोर्टल पर जाकर या नजदीकी ई-मित्र केंद्र पर जाकर जन आधार नंबर के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के समय जमाबंदी की प्रतिलिपि एवं राजस्व विभाग द्वारा जारी खेत का नक्शा होना आवश्यक है। आवेदन के बाद कृषि विभाग खेत तालाब निर्माण के लिए प्रशासनिक स्वीकृति जारी करता है। इसकी जानकारी किसानों को मोबाइल मैसेज या कृषि पर्यवेक्षक के माध्यम से दी जाती है।