भारत सरकार द्वारा कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए EPFO की स्थापना की गई है। किसी भी संगठित कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों की सैलरी से हर महीने PF कटता है और। इतना ही नहीं कंपनी की तरफ से भी कुछ पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। यह पैसा कर्मचारी के PF अकाउंट में जमा होता है और रिटायरमेंट के बाद उनके काम आता है। आपको बता दें PF पर सरकार की तरफ से अच्छा खासा ब्याज दिया जाता है और वर्तमान में यह ब्याज दर 8.25 फीसदी की है।
आपको बता दें EPFO ने रिटायरमेटं के बाद पेंशन हेतु एक प्लान तैयार किया है। लेकिन अगर आपको किसी कारण पैसों की ज़रूरत पड़ती है और आप रिटायरमेंट से पहले अपना पैसा निकलना चाहते हैं, तो EPFO आपको इसकी सुविधा भी देता है। इंसान को कभी भी पैसों की ज़रूरत पड़ सकती है और इसी को ध्यान में रखते हुए ईपीएफओ द्वारा या सुविधा दी जा रही है। आपको बता दें आप कुछ नियम और शर्तों के तहत बच्चों की पढ़ाई, शादी, घर बनाना आदि कामों के लिए पैसा निकाल सकते हैं।
EPFO से ऐसे निकाल सकते हैं पैसा
अगर आपको बच्चों की पढ़ाई या फिर शादी जैसे कामों के लिए पैसों की ज़रूरत है और आप अपने PF अकाउंट से पैसे निकलना चाहते हैं, तो आप यह तभी कर सकते हैं जब आपकी सर्विस को 7 साल पूरे हो चुके हों। अगर आपके PF अकाउंट में पिछले 7 सालों से पैसे जमा हो रहे हैं, तो आप ज़रूरत पड़ने पर अपनी जमा राशि का 50 फीसदी निकाल सकते हैं।
वहीं अगर आपको घर बनाने, खरीदने या मरम्मत कराने के लिए पैसों की ज़रूरत है, तो ऐसे में आप अपने PF अकाउंट से नौकरी के 5 साल पूरे होने के बाद पैसा निकाल सकते हैं। अगर आपने होम लोन ले रखा है और उसे चुकाने के लिए आपको पैसों की ज़रूरत है, तो आप नौकरी के 3 साल पूरे होने के बाद PF अकाउंट से पैसे निकाल सकते हैं।